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बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, PWD ने 23 घरों पर लगाया था नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिन की रोक लगा दी है। उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। ऐसे में अब 23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bahraich violence: बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद PWD ने करीब दो दर्जन घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में 3 दिन में मकान खाली करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद लोगों ने अपने घरों और दुकानों से सामान को हटाना भी शुरू कर दिया था। वहीं, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिन की रोक लगा दी है। उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। ऐसे में अब 23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें कि, बहराइच हिंसा के बाद महराजगंज कस्बा में पीडब्ल्यूडी ने करीब 23 घरों पर अवैध निर्माण की नोटिस चस्पा किया था। घरों को खाली करने का इन्हें तीन दिन का समय मिला था। कल इसका आखिरी दिन था। वहीं, इसको लेकर चिह्नित घरों के लोग अपनी गृहस्थी समेटने में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें कार्रवाई पर 15 दिन रोक लग गई। अब 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

शुक्रवार रात को लगी नोटिस
बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज समेत अन्य के घरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी पीडब्ल्यूडी ने शुक्रवार देर रात 23 घरों को नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया है कि ये घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। अब नोटिस पाने वाले लोग खुद ही घर खाली कर सामान दूसरी जगह ले जा रहे हैं।

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