बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसार रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
वाराणसी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसार रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पांच साल छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का भी जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होंगी। फैसला अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम/एमपी एमएलए अदालत के प्रभारी उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने सुनाया। गौरतलब है कि, गुरुवार को मुख्तार अंसारी का बयान अदालत में दर्ज किया गया था। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ।
जानिए पूरा मामला
बता दें कि, रवींद्रपुर कॉलोनी निवासी कोयला व्यपारी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण किया गया था। इस मामले में पांच नवंबर 1997 को नंद किशोर के भाई महावीर प्रसाद को फोन पर धमकी दी गयी थी। धमकी देते हुए कहा कि, अपहरण कांड की पैरवी न करें नहीं तो बम से उड़ा दिया जाएगा। इसको लेकर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था।