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दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानें कब तक मिली छूट?

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  से बड़ी राहत (Big Relief) मिली है। कोर्ट ने जैन की अंतरिम जमानत चिकित्सा आधार एक सितंबर तक बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व मंत्री अब एक सितंबर तक जेल से बाहर रहेंगे।

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रीढ़ की हड्डी की हुई सर्जरी

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन (Satyendar Jain)  की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी शहर के एक निजी अस्पताल में हुई है। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। जैन को तीन प्रमुख अस्पतालों द्वारा गंभीर रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की सिफारिश की गई थी। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल (Indraprastha Apollo Hospital) में उनकी सर्जरी की गई।

30 मई, 2022 को हुए थे गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government)  में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain)  को मनी लांन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases)  में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह पुलिस हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान वह बाथरूम में गिर गए थे। इस वजह से उनके कमर में चोट लगी थी। इसके अलावा उन्हें सिर में भी चोट लगने की बात सामने आई थी। इस वजह से वह कई दिनों तक लोकनायक अस्पताल में भर्ती रहे थे। अभी वर्तमान में वह रीढ़ की हड्डी में परेशानी के चलते बेल पर हैं। जैन पर शेल कंपनियां बनाकर 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर करने का आरोप है।

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