नई दिल्ली। इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) के नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) से मुलाकात करने का अनुरोध किया था। इस बीच विपक्षी गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक विरोध मार्च निकालने के मुद्दे पर सीजेआई (CJI) ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि उन्हें मुलाकात के अनुरोध से जुड़ा पत्र मिला था, लेकिन वह नेताओं से क्यों नहीं मिल पाएंगे? सीजेआई (CJI) ने इसकी वजह बताते हुए पत्र का जवाब देने की जानकारी दी।
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सीजेआई सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने कहा कि उन्हें एक दिन पहले मुलाकात का अनुरोध मिला था। उन्होंने उसी रात पत्र का जवाब दिया और उसमें उन कारणों को बताया, जिनकी वजह से वह मुलाकात नहीं कर सकेंगे। हालांकि, उन्होंने अपने बयान में उन कारणों का विस्तार से खुलासा नहीं किया। ऐसे में मुलाकात नहीं हो पाने के पीछे की सटीक वजह उनके बयान से स्पष्ट नहीं होती।
सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कहा?
सीजेआई सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। कोई भी आम नागरिक या निर्वाचित जनप्रतिनिधि अदालत में याचिका दाखिल कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत तक पहुंचने का अधिकार हर भारतीय नागरिक को है।
क्या आम नागरिकों और सांसदों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी?
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सीजेआई (CJI) ने कहा कि अदालत लोगों की चिंताओं को सुनेगी और कानून के तहत जो भी उचित होगा, वह राहत दी जाएगी। उनके मुताबिक, अदालत में अपनी बात रखने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरह उन्होंने मुलाकात के अनुरोध से अलग अदालत में याचिका दाखिल करने के अधिकार पर जोर दिया।
इंडिया गठबंधन के मार्च और मुलाकात की मांग का क्या है मामला?
इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) के नेताओं ने सीजेआई (CJI) से मिलने का अनुरोध किया था। इसी बीच गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक विरोध मार्च निकालने का मुद्दा भी सामने आया। सीजेआई (CJI) के बयान से स्पष्ट है कि उन्होंने मुलाकात के अनुरोध पर जवाब दिया है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि मुलाकात का अनुरोध किस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।