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दिल्ली: ध्वनि प्रदूषण के नियमों में हुआ बदलाव, अब शोर शराबा पर लगेगा इतना जुर्माना

ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। इसके तहत अब लाउडस्पीकर अथवा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये, 1000 केवीए से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए एक लाख रुपये, ध्वनि उत्सर्जक निर्माण उपकरण के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है।

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इसके तहत अब लाउडस्पीकर अथवा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से शोर के लिए 10,000 रुपये, 1000 केवीए से अधिक के डीजल जेनरेटर सेट के लिए एक लाख रुपये, ध्वनि उत्सर्जक निर्माण उपकरण के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

साथ ही इन उपकरणों को जब्त भी किया जाएगा। बता दें कि, ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ये फैसला लिया है।

 

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