नई दिल्ली। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से आईएनएक्स मीडिया केस में सोमवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इसके लिए दो शर्तें भी रखी गईं हैं। पहली शर्त के मुताबिक, यात्रा से पहले कीर्ति चिदंबरम को दो करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
वहीं, दूसरी शर्त ये है कि कोर्ट के सामने यात्रा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देनी होगी। गौरतलब है कि मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आईएनएक्स मीडिया पर गंभीर आरोप लगे थे।
आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप पर आरोप है कि 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड लेने के लिए कंपनी ने फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कई तरह की अनियमितताएं बरती थी। बता दें कि जब वर्ष 2007 के दौरान कंपनी को निवेश की स्वीकृति दी गई थी उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।