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गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, IT एक्ट की धारा 66-A के तहत अब नहीं दर्ज होंगे मुकदमें

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज करने या अफवाह फैलाने के चलते अब सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज ​नहीं किया जायेगा। वहीं, इस धारा में दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ ​से दिया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज करने या अफवाह फैलाने के चलते अब सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज ​नहीं किया जायेगा। वहीं, इस धारा में दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ ​से दिया गया है।

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गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को सभी थानों में सुर्कलर जारी करते हुए 66-ए के तहत एक भी मुकदमा न दर्ज करने की बात कही है। बता दें कि, साल 2015 के 24 मार्च को श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धारा 66- A को निरस्त करते हुए अमान्य घोषित कर दिया था।

6 साल पहले इस धारा के खत्म होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने धारा 66- A के तहत दर्ज हुए हजारों मुकदमे सामने आए। कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले पर केंद्र सरकार से नोटिस जारी कर अगले दो हफ्ते में जवाब भी मांगा था।

 

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