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नारदा स्टिंग मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC नेताओं को दी अंतरिम जमानत , रखी ये शर्त

नारदा स्टिंग टेप मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को अंतरिम जमानत दी है, लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। चारों नेताओं को दो लाख रुपये का निजी बांड पर जमानत दी गई है। वह जांच में शामिल होंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कोलकाता। नारदा स्टिंग टेप मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को अंतरिम जमानत दी है, लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। चारों नेताओं को दो लाख रुपये का निजी बांड पर जमानत दी गई है। वह जांच में शामिल होंगे। नारदा मामले पर लंबित मुकदमे पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ये अंतरिम जमानत मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

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बता दें कि पिछले दिनों सीबीआई ने नारदा स्टिंग केस में टीएमसी सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी और विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के मेयर  सोवन चर्टजी को गिरफ्तार किया था। मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने विरोध जताते हुए कहा था कि यह बदले की कार्रवाई के जैसा बर्ताव किया गया है। बता दें कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने सभी नेताओं को घर में नजरबंद रहने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

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