New India Cooperative Bank Case: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पूर्व महाप्रबंधक हितेश प्रवीणचंद मेहता (Hitesh Pravinchand Mehta) को समन भेजा है। मेहता पर महाप्रबंधक पद रहते हुए बैंक से कथित तौर पर 122 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में दादर पुलिस ने केस आरोपी खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने कहा कि ईओडब्ल्यू (EOW) ने आरोपी हितेश मेहता को समन भेजा है। जब बहीखातों का मिलान किया गया तो 122 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू ने बहीखातों का ब्यौरा ले लिया है और उसका फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। वहीं, मुंबई पुलिस ने बताया कि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक हितेश प्रवीणचंद मेहता ने महाप्रबंधक रहते हुए बैंक से कथित तौर पर 122 करोड़ रुपये निकाले और दादर और गोरेगांव शाखाओं की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दोनों शाखाओं के खातों से 122 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने इस मामले में बैंक के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा दादर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।
पुलिस को शक है कि हितेश और एक अन्य व्यक्ति इस घोटाले में शामिल हैं। मामले को आगे की जांच के लिए EOW को सौंप दिया गया है। शिकायत के मुताबिक यह घोटाला 2020 से 2025 के बीच हुआ है। दादर पुलिस ने इस संबंध में बीएनएस की धारा 316 (5) और 61 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर छह महीने के लिए बैन लगाया है।
आरबीआई ने इस बैंक की लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की है। इसके लिक्विडिटी पोजीशन को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसके की वजह से केंद्रीय बैंक ने बचत, चालू या किसी अन्य जमा खाते से पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने कहा कि ये उपाय जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए हैं। इस बीच बैंक की मुंबई के अंधेरी में विजयनगर ब्रांच के बाहर शुक्रवार को परेशान ग्राहकों की लाइन दिखी। पैसे न निकाल पाने के कारण लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की।