Rule Change 1st January 2026: आज नए साल 2026 के पहले दिन यानी गुरुवार 1 जनवरी से देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं। जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में एलपीजी गैस सिलेंडर से कार की कीमतें तक शामिल हैं। इसके अलावा, PAN Card, हवाई यात्रा और आईटीआर में बड़े बदलाव किए गए हैं। आइये नए नियमों और बदलावों के बारे में जान लेते हैं-
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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा
1 जनवरी 2026 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने देशभर में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कीमतें बढ़ा दी हैं। साल के पहले दिन से ये 111 रुपये तक महंगा हो गया है। कीमतों में ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली में 1580.50 रुपये का मिलने वाला 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर अब 1691.50 रुपये में मिला रहा है, कोलकाता में ये 1684 रुपये की जगह 1795 रुपये, मुंबई में 1531.50 रुपये की जगह 1642.50 रुपये और चेन्नई में ये 1739.5 रुपये की जगह 1849.50 रुपये का हो गया है। हालांकि, 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बदली हैं।
कार खरीदना हुआ महंगा
अगर आप साल 2026 में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। 1 जनवरी से कई दिग्गज कार कंपनियों ने अपनी कारों के दाम में इजाफा करने का फैसला किया है। बढ़ती इनपुट लागत और ऑपरेशनल खर्च का हवाला देते हुए कंपनियों ने कारों की कीमत बढ़ाई हैं।
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ये PAN Card हो जाएंगे बेकार
1 जनवरी 2026 से वे सभी पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे, जिन्हें आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया था। पैन कार्ड Deactivated होने से कई तरह की फाइनेंशियल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, लोग आईटीआर रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाएंगे। पैन Deactivated होने से कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।
हवाई सफर होगा सस्ता
1 जनवरी 2026 को कंपनियों ने हवाई ईंधन या जेट फ्यूल यानी एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत 99,676.77 रुपये से कम करके अब 92,323.02 रुपये प्रति किलोलीटर की गई है। कोलकाता में अब इसका दाम घटकर 95,378.02 रुपये प्रति किलोलीटर, मुंबई में 86,352.19 रुपये, चेन्नई में 95,770 रुपये कर दिया गया है। एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमत में कटौती के परिचालन लागत में कमी आती है। ऐसे में एयरलाइंस हवाई टिकट के दाम घटा सकती हैं।
इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव
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1 जनवरी 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरी तरह से लागू नहीं होगा, लेकिन केंद्र सरकार जनवरी तक नए ITR (टैक्स रिटर्न) फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। जोकि पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट, 1961 जगह लेगा। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है, आईटीआर फॉर्म और सिस्टम को सरल बनाया जााएगा।