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Breaking-लखनऊ में आगामी पांच नवम्बर तक धारा 144 लागू, किया उल्लंघन तो होगी कार्रवाई

जिला अधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश (DM Lucknow Abhishek Prakash) ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण से बचाव व रोकथाम नगर क्षेत्र में आज से पांच नवम्बर तक धारा 144 (Section 144 ) लागू कर दिया गया है। अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोविड-19 (COVID-19)  वैश्विक महामारी का प्रभाव जन जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय व प्रदेश सरकार समय-समय पर निर्गत आदेशों-निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 (COVID-19)  के संचरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ । जिला अधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश (DM Lucknow Abhishek Prakash) ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण से बचाव व रोकथाम नगर क्षेत्र में आज से पांच नवम्बर तक धारा 144 (Section 144 ) लागू कर दिया गया है। अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोविड-19 (COVID-19)  वैश्विक महामारी का प्रभाव जन जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय व प्रदेश सरकार समय-समय पर निर्गत आदेशों-निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 (COVID-19)  के संचरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

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इसके अतिरिक्त 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 17सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 19 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी, 28 सितंबर को चेहल्लुम, 02 अक्टूबर को गांधी जयंती, 14अक्टूबर को दशहरा,विजयदशमी, 19 अक्टूबर को बारावफात,ईद-ए-मिलाद आदि त्यौहार आयोजित होंगे। इसके साथ ही विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाये आयोजित होना प्रस्तावित है। वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग होने से इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विक्षुब्ध होने का प्रबल आशंका है।

जिलाधिकारी लखनऊ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 (Section 144 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले थाना क्षेत्र (बी0के0टी0, इटौंजा, माल, मलिहाबाद एवं निगोंहा) में जनजीवन एवं निजी लोक संपत्ति की हानि, दंगा बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूं।

उन्होंने बताया कि किसी धार्मिक स्थल,सार्वजनिक स्थल,जुलूसों एवं अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर पर ध्वनि की तीव्रता के संबंध में ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम- 2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22 बजे से प्रातः 06 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही किसी समूह में सम्मिलित होगा तथा धरना प्रदर्शन घेराव या रैली नहीं करेगा। विवाह, सामाजिक कार्यक्रम व शव यात्रा सम्बन्धी कार्यों तथा उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रबन्धाधीन प्रेक्षागृहों के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक व एकेडमिक कार्यक्रम के समबन्ध में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

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