सिंघु बॉर्डर पर जिस व्यक्ति की बेरहमी से हत्या हुई उस मामले में हरियाणा पुलिस ने लखबीर सिंह पर भी केस दर्ज किया है। हरियाणा पुलिस ने लखबीर सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295-A (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।) के तहत केस दर्ज किया है।
नई दिल्ली। सिंघु बॉर्डर पर जिस व्यक्ति की बेरहमी से हत्या हुई उस मामले में हरियाणा पुलिस ने लखबीर सिंह(Lakhbir Singh) पर भी केस दर्ज किया है। हरियाणा पुलिस ने लखबीर सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295-A (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।) के तहत केस दर्ज किया है। पिछले सप्ताह लखबीर सिंह के हांथ पांव काट कर उनके शव को सिंघु बॉर्डर(Singhu Border) के पास लगे बैरिकेड से टांग दिया गया था।
पुलिस सूत्रों से कहा जा रहा है कि लखबीर सिंह के खिलाफ 17 अक्टूबर को कुंडली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। लखबीर सिंह पर जत्थेदार बलविंदर सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। इसी दिन बलविंदर सिंह ग्रुप के दो सदस्य भगवंत सिंह(Bhagwant Singh) और गोविंद प्रीत ने लखबीर सिंह की हत्या में अपनी संलिप्ता को लेकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। सोनीपत के डीएसपी, (लॉ एंड ऑर्डर), वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एफआईआर(FIR) नंबर 612 लखबीर सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस मामले में जांच जारी है।