Azam Khan ED Arrest Case : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 16 नवंबर को हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी इस मांग पर विचार करने का फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ दिया।
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दरअसल, सपा नेता आजम खान ने जेल से रिहा होने के तुरंत बाद मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने आजम खान के वकील निजाम पाशा की ओर से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील पर संज्ञान लिया था और कहा था कि याचिका को इस सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सपा नेता के वकील निज़ाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूर्व मंत्री आज़म खान की याचिका का ज़िक्र किया था।
आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 29 अक्टूबर को ‘डुअल पैन कार्ड’ मामले में जेल से रिहा होने के “40 मिनट” बाद ही ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। उन्होंने 1 नवंबर के उस विशेष अदालत के आदेश को भी रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। साथ ही, उन्होंने फिलहाल हिरासत से रिहाई की भी अपील की थी। हालांकि, टॉप कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है।