मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court)ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम (Gangster Dawood Ibrahim)