नई दिल्ली। देशभर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जारी होने वाले ई-चालान की वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल चालान काट देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जुर्माने की प्रभावी वसूली भी जरूरी है। इसी सिलसिले
