नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पद छोड़ने का फैसला केजरीवाल पर छोड़ा है। हालांकि, कोर्ट ने