नई दिल्ली। दूरसंचार अधिनियम 2023 (Telecommunications Act 2023) की कुछ धाराओं के तहत नए नियम 26 जून आज से प्रभावी हो गए हैं। ये नया अधिनियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (New Act Indian Telegraph Act 1885) , वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933) (Wireless Telegraphy Act 1933) और टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा)