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बच्चे को जबरन चूमना स्नेह नहीं, अपराध है, मुंबई की POCSO कोर्ट ने 50 साल के वयक्ति को सुनाई पांच साल की सजा

बच्चे को जबरन चूमना स्नेह नहीं, अपराध है, मुंबई की POCSO कोर्ट ने 50 साल के वयक्ति को सुनाई पांच साल की सजा

मुंबई। बच्चे को बिना उसकी मर्जी के जबरन चूमना प्यार या स्नेह नहीं, बल्कि संगीन अपराध हो सकता है। मुंबई की एक विशेष POCSO अदालत ने बच्चे के यौन उत्पीड़न के मामले में एक 50 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि