दिल्ली-NCR में नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि अपराध होने के बाद कार्रवाई करने से ज्यादा जरूरी है कि अपराध को पहले ही रोका जाए। कोर्ट ने
