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तीस्ता सीतलवाड़ की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने तुंरत सरेंडर करने के लिए कहा

गुजरात हाईकोर्ट से शनिवार को तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें तुंरत आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए पिछले साल दाय नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से शनिवार को तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें तुंरत आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए पिछले साल दाय नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दी है। सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) पर 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े झूठे सबूत गढ़ने का आरोप है। बीते साल सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को सशर्त जमानत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट अप्रोच करने को कहा था।

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शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने तीस्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके वकील ने अगले 30 दिनों तक उनको गिरफ्तार नहीं किए जाने का अनुरोध किया था। लेकिन न्यायमूर्ति देसाई की बेंच ने उनके इस अनुरोध को खारिज करते हुए उनको तुरंत सरेंडर करने को कहा है।

 

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