नई दिल्ली। UPSC उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में अब अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त मौका मांगने वाले उन सभी अभ्यार्थियों को राहत देने से इंकार कर दिया है, जिनकी उम्र पिछले परीक्षा में समाप्त हो चुकी है। कोर्ट ने आज उन सभी अभ्यार्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें इस साल होने वाले सिविल सर्विस प्री परीक्षा में बैठने के लिए एक और मौका मांगा गया था।
बता दें कि, शीर्ष अदालत का ये फैसला 2000 से ज्यादा प्रत्याशियों के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे प्रत्याशियों का कोरोना के चलते साल 2020 में अंतिम प्रयास पूरा हो चुका था। याचिकाकर्ता चाहते थे कि आयु सीमा को एक बार के उपाय के रूप में हटा दिया जाए, लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं है।
इसलिए अतिरिक्त मौके को लेकर इन अभ्यार्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस एएम खानविलकर, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी ने घोषणा की कि वो इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हैं। इस ऑर्डर की एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कुछ देर में अपलोड कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले 9 फरवरी को याचिकाकर्ता केंद्र सरकार और यूपीएससी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।