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राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियों के एक्सीडेंट मामले में योगी सरकार ने जांच SIT को सौंपी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर दौरे के दौरान उनके काफिले के पीछे चल रहे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर गठित यह टीम हादसे के कारणों, परिस्थितियों और सुरक्षा में किसी संभावित चूक की पड़ताल करेगी।

By santosh singh 
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सुल्तानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर दौरे के दौरान उनके काफिले के पीछे चल रहे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर गठित यह टीम हादसे के कारणों, परिस्थितियों और सुरक्षा में किसी संभावित चूक की पड़ताल करेगी।

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आईजी किरण एस बनाए गए अध्यक्ष

तीन सदस्यीय एसआईटी (SIT) की अध्यक्षता लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस (Kiran S. Inspector General of Police, Lucknow Range) करेंगे। टीम में सुलतानपुर के अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह (Additional Superintendent of Police Brij Narayan Singh) और यातायात के पुलिस उपाधीक्षक राम कृष्ण चतुर्वेदी (Deputy Superintendent of Police (Traffic) Ram Krishna Chaturvedi) को सदस्य बनाया गया है।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की होगी जांच

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, एसआईटी दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच करेगी। इसके साथ ही सुरक्षा, एस्कॉर्ट और यातायात व्यवस्था में किसी तरह की चूक हुई या नहीं, इसका भी परीक्षण किया जाएगा। टीम से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव देने को भी कहा गया है। एसआईटी को सभी पहलुओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द पुलिस मुख्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

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आज कोर्ट से बरी किए गए थे राहुल गांधी

राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट (Special MP-MLA Court, Sultanpur) से आज बरी हो गए। उन पर अमित शाह पर टिप्पणी करने का आरोप था। यह मामला 2018 से चल रहा था। राहुल इस मामले में पहले भी कोर्ट में पेश हो चुके थे। सोमवार को वह कोर्ट परिसर में 11 बजकर 19 मिनट में दाखिल हुए। 11 बजकर 33 मिनट में वह कोर्ट से बाहर आ गए। कोर्ट के अंदर लगभग दस मिनट में जज ने पूरे मामले को बताते हुए यह जानकारी भी दी कि उन्हें क्यों बरी किया गया?

स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में हुआ फैसला

गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में आज सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) का फैसला आया। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा (Special Magistrate Shubham Verma) की अदालत ने मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  के समर्थकों ने आभार प्रकट किया एवं खुशी जताई।

 

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