नई दिल्ली: बैंक अकाउंट को लंबे समय तक ऑपरेट नहीं किया जाए तो वा डॉरमेंट अकाउंट (Dormant Account) बन जाता है, यानी उस खाते को निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो अब चिंता करने की जरुरत नहीं है। आप बंद पड़े बैंक अकाउंट से भी अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान से प्रोसेस पूरे करने होंगे। बैंकों के पास इस तरह के अकाउंट में अनक्लेम्ड पैसा लगातार बढ़ रहा है।बैंकों के अनक्लेम्ड रकम में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी आदि में जमा रकम हो सकता है।
RBI के मुताबिक अगर कोई ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में लगातार 10 साल तक कोई लेन-देन नहीं करता है तो उसके अकाउंट में जमा रकम अनक्लेम्ड हो जाती है। बैंकों के पास हर साल इस तरह के रकम बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2019 के अंत तक बैंकों में इस तरह की कुल रकम करीब 18,380 करोड़ रुपये हो गई है। जबकि, इसके पिछले वित्त वर्ष में यह रकम 14,307 करोड़ रुपये थी।
इस तरह का सारा पैसा आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंंड में हर महीने ट्रांसफ कर दिया जाता है। नियमों के मुताबिक हर बैंक को अपने वेबसाइट पर अनक्लेम्ड रकम का ब्यौरा देना होता है। बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपने निष्क्रिय अकाउंट के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। इसके लिए जन्मतिथि, नाम, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, पिनकोड ओर टेलीफोन नंबर आदि की मदद से सर्च कर सकते हैं।
ये है पूरा प्रोसेस?
इसके लिए बेहद सरल प्रक्रिया है। आपको केवल संबंधित बैंक ब्रांच को एक ईमेल भेजना होगा। जिसमें आप बैंक से अनुरोध करेंगे कि आपका निष्क्रिय बैंक अकाउंट रिएक्टिवेट कर दिया जाए। इसके लिए आपको अपने पहचान पत्र, पता आदि के प्रूफ भेजना होगा। आपके द्वारा आवेदन भेजे जाने के चंद दिनों के अंदर ही बैंक आपके अकाउंट को रिएक्टिवेट कर देगा। हालांकि, इस समय साइबर क्राइम के बढ़ते मामले को देखते हुए कई बैंक रिमोटली केवाईसी अपडेट करने से मना भी कर सकते हैं।