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SC के आदेश पर उपराष्ट्रपति धनखड़ से माफी मांगेंगे AAP सांसद राघव चड्ढा! जानिए क्या है पूरा मामला

AAP MP Raghav Chadha: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Rajya Sabha MP Raghav Chadha) को फटकार लगाते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) से माफी मांगने को कहा है। कोर्ट ने आप सांसद से कहा है कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें। वहीं, राघव के वकील शादान फरासत ने कहा कि राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं उनको क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है। 

By Abhimanyu 
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AAP MP Raghav Chadha: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Rajya Sabha MP Raghav Chadha) को फटकार लगाते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) से माफी मांगने को कहा है। कोर्ट ने आप सांसद से कहा है कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें। वहीं, राघव के वकील शादान फरासत ने कहा कि राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं उनको क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है।

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दरअसल, राज्यसभा से निलंबित करने के मामले को लेकर राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें। आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी और बेहतर होगा कि आप राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें। क्योंकि यह सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्य सभा सभापति की गरिमा का मामला है।

इस पर राघव चड्ढा के वकील शादान फरासत ने कहा कि राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं उनको क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है. वो पहले भी क्षमा याचना कर चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राघव शीघ्रातिशीघ्र ये सब कर लें। शादान ने कहा कि राघव के निलंबन का प्रस्ताव पूरे सदन ने पारित किया था लेकिन सभापति अपने स्तर पर भी इसे रद्द कर सकते हैं।

सीजेआई ने कहा कि सभापति इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उपराष्ट्रपति अभी बहर्भा रहे हैं. दिवाली के बाद सभापति से मुलाकात हो सकती है। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आखिर इसमें किस नियम के तहत सुनवाई होगी क्योंकि चड्ढा के निलंबन का प्रस्ताव तो पूरे सदन ने पारित किया था।

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