एमपी/एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह लोगों को तीन महीने की सजा और पंद्रह-पंद्रह सौ का जुर्माना लगाया है। संजय सिंह पर ये सजा 22 साल पुराने केस में सुनाई गई है। उनपर बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन करने का आरोप है।
सुल्तानपुर। एमपी/एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह लोगों को तीन महीने की सजा और पंद्रह-पंद्रह सौ का जुर्माना लगाया है। संजय सिंह पर ये सजा 22 साल पुराने केस में सुनाई गई है। उनपर बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन करने का आरोप है।
शहर में हो रही अंधाधुंध बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर अनूप संडा (बाद में सपा से विधायक हुए) व उनके सहयोगी रहे संजय सिंह (अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद) ने साल 2001 को कोतवली नगर क्षेत्र के गभड़िया ओवरब्रिज के उत्तरी छोर के पास सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था।
कोतवाली नगर में तैैनात रहे तत्कालीन एसआई अशोक सिंह की तहरीर पर पुलिस ने अनूप संडा, संजय सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल समेत 10 नामजद और 35 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
संजय सिंह का आया बयान
सजा के ऐलान के बाद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि, बिजली कटौती से परेशान जनता के लिये आंदोलन किया तो 18/6/2001 के केस में सुल्तानपुर कोर्ट से 3 महीने जेल और 1500 रु जुर्माना की सजा हो गई। जनहित की लड़ाई जारी रहेगी जो भी सजा मिले मंज़ूर है। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सक्षम न्यायालय में अपील की जायेगी।