यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसको देखते हुए योगी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में आठवां संशोधन किया है। इस नए संशोधन के तहत अब बगैर मास्क के निकलने पर जुर्माने की राशि तय कर दी गई है।
लखनऊ। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसको देखते हुए योगी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में आठवां संशोधन किया है। इस नए संशोधन के तहत अब बगैर मास्क के निकलने पर जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। इसमें घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यही नहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल की है।
इसमें ये भी साफ किया गया है कि सभी मामलों में जुर्माना लगाने की शक्ति, संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी, जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो , लेकिन निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, इनमें निहित होगी।
देवरिया में शख्स ने भरा 10 हजार का जुर्माना
बता दें पुलिस ने लगातार इस पर एक्शन भी शुरू कर दिया है। देवरिया में ऐसे ही एक शख्स द्वारा दो दिन में मास्क न पहने के नियम का दूसरी बार उल्लघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में आठवां संशोधन
खुद मुख्यमंत्री ने आज टीम-11 की बैठक साफ कर दिया है कि मास्क की महत्ता के बारे में लोगों को जगरूक किया जाए। अपील न मानने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई हो। कंटेनमेंट जोन और क्वारन्टीन सेंटर के प्रावधानों को सख्ती से लागू करें। निगरानी समितियों से संवाद बनाकर उनसे फीडबैक प्राप्त किया जाए।