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Patna High Court : सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, जानें क्या है मामला?

बिहार की राजधानी पटना से सहारा ग्रुप (Sahara Group) के चेयरमैन सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के लिए शुक्रवार को बड़ी बुरी खबर सामने आ रही है। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest warrant) जारी कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार की राजधानी पटना से सहारा ग्रुप (Sahara Group) के चेयरमैन सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के लिए शुक्रवार को बड़ी बुरी खबर सामने आ रही है। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर सुब्रत रॉय (Subrata Roy) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest warrant) जारी कर दिया है।

पढ़ें :- MLA अभय सिंह केस: हाईकोर्ट के जजों का अलग-अलग फैसला, एक ने किया बरी तो दूसरे ने सुनाई तीन वर्ष की सजा

हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत रॉय (Subrata Roy) शुक्रवार  को कोर्ट में पेश में नहीं हुए, जिसके बाद मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार, 3 राज्‍यों के पुलिस महानिदेशकों/प्रमुखों (DGP/CP) को गिरफ्तारी वारंट (Arrest warrant)  भेजा जाएगा।

बिहर के साथ ही उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली के पुलिस प्रमुख के पास गिरफ्तारी वारंट (Arrest warrant)  भेजा जाएगा। बता दें कि सुब्रत रॉय (Subrata Roy) से जुड़े केस की सुनवाई के लिए 13 मई को फिजिकल तौर पर अदालत लगी थी, इसके बावजूद सुब्रत रॉय (Subrata Roy) सहारा कोर्ट में पेश नहीं हुए। इससे पहले सुब्रत रॉय (Subrata Roy) को शारीरिक तौर पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था।

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