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आठ सीट वाली गाड़ियों में कम से कम छह ‘एयरबैग’ अनिवार्य : नितिन गडकरी

केंद्र सरकार (Central Government) ऑटो कंपनियों (Auto Companies) के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाली गाड़ियों में कम से कम छह 'एयरबैग' ( 6 Airbags) को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री (Union Road Transport Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ऑटो कंपनियों (Auto Companies) के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाली गाड़ियों में कम से कम छह ‘एयरबैग’ ( 6 Airbags) को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री (Union Road Transport Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है।

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इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने एक बयान में कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। गडकरी ने आठ सीट वाले वाहनों के लिए कम से कम छह एयरबैग (Airbags) को अनिवार्य करने संबंधी सवाल पर कहा, ”कोशिश तो है।”

इसके अलावा गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार कार बनाने वाली कंपनियों के लिए पिछली सीट के लिए भी सीट बेल्ट (Seat Belt) अलार्म सिस्टम (Alarm System) को अनिवार्य करने का प्लान बना रही है। मौजूदा समय में सभी कार कंपनियों के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है।

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