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Azamgarh News : राजनारायण सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक अंगद यादव सहित 4 लोगों आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

यूपी (UP) के आजमगढ़ जिले में बहुचर्चित अधिवक्ता राजनारायण सिंह हत्याकांड (Rajnarayan Singh Murder Case) में पूर्व विधायक अंगद यादव (Former MLA Angad Yadav) सहित 3 लोगों एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

आजमगढ़। यूपी (UP) के आजमगढ़ जिले में बहुचर्चित अधिवक्ता राजनारायण सिंह हत्याकांड (Rajnarayan Singh Murder Case) में पूर्व विधायक अंगद यादव (Former MLA Angad Yadav) सहित 3 लोगों एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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आजमगढ़ की MP MLA कोर्ट ने जिले के बहुचर्चित अधिवक्ता राजनारायण सिंह हत्याकांड (Rajnarayan Singh Murder Case) में पूर्व मंत्री अंगद यादव सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन आरोपियों में पूर्व मंत्री अंगद यादव, सुनील सिंह, अरूण यादव और शैलेश उर्फ टेनी को कोर्ट ने दोषी पाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन चारों आरोपियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह फैंसला आजमगढ MP MLA कोर्ट के स्पेशल जज ओमप्रकाश शर्मा तृतीय ने सुनाया है।

छह जनवरी 2023 को कुर्क हुई थी 40 लाख से अधिक की संपत्ति
आजमगढ़ जिला प्रशासन ने हत्या के मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री अंगद यादव की सिधारी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत 40 लाख से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है। अभियुक्त अंगद यादव पर अपराध जगत से अर्जित धन से संपत्ति बनाने का आरोप है। जो संपत्ति कुर्क की गई उसमें मूसेपुर का मकान और एक बाइक है। अभियुक्त अंगद यादव पुत्र रामबदन यादव उपरोक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त अंगद यादव वर्ष 2000 से 2015 तक तीन गंभीर आपराधिक मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त भौतिक दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षडयंत्र जैसे गम्भीर अपराध कारित करता रहता है जिसमें आमजन में भय व आतंक व्याप्त है। आरोपी अंगद यादव ने अपनी पत्नी विमला द्वारा पुस्तैनी जमीन पर भवन का निर्माण कराया था और स्वयं के नाम से बाइक खरीदी थी। उक्त दोनों संपत्तियों की सर्किल रेट 33,56,326 और वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 40 लाख है। जिला प्रशासन ने मुनादी भी कराई थी।

19 दिसंबर को कांग्रेसी नेता राजनारायण सिंह की हुई थी हत्या
आजमगढ़ जिले में 19 दिसंबर 2015 को कांग्रेसी नेता अधिवक्ता राजनारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोप पूर्व मंत्री अंगद यादव पर लगा था। हत्याकांड के कुछ दिन बाद अंगद यादव ने सिधारी थाने में आत्मसमर्पण किया था। हालांकि इस मामले में आरोपी पूर्व मंत्री अंगद यादव जेल में हैं। आरोपी पूर्व मंत्री की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। हत्या की वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब राजनारायन सिंह सुबह मार्निंग वॉक पर निकले थे, तभी अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हमला बोल दिया था। इस हमले से राजनारायन सिंह की मौत हो गई और मौके से हमलावर फरार हो गए थे। इस मामले में मृतक राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव एवं बरदह क्षेत्र के सम्मोपुर ग्राम निवासी सुनील सिंह व अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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