गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी के बाद बसपा सांसद और उनके भाई अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है। अफजाल पर एक लाख रुपये का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। चार साल की सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता जानी तय मानी जा रही है।
Big Breaking: गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी के बाद बसपा सांसद और उनके भाई अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में लिया गया है। चार साल की सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता जानी तय मानी जा रही है।
अफजाल को भेजा जाएगा गाजीपुर जेल
बता दें कि, सजा का ऐलान होने के बाद अफजाल अंसारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब उन्हें गाजीपुर जेल भेजा जाएगा। इसको देखते हुए गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। चप्पे—चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गयी है।
मुख्तार को 10 साल की सजा
बता दें कि, माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट का फैसला आया। गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में मुख्तार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी पर दोपहर दो बजे फैसला आएगा।
सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था
बता दें कि शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था। इस दौरान वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं। वहीं, न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।
बता दें कि, वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। वहीं नन्द किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।