HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Bikru Case : बिकरू कांड में सात गैंगस्टर आरोपी दोषमुक्त, 23 को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना ठोका

Bikru Case : बिकरू कांड में सात गैंगस्टर आरोपी दोषमुक्त, 23 को 10-10 साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना ठोका

कानपुर देहात (Kanpur Dehat) में चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव (Bikaru Village) में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे (Vikas Dubey) गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। वहीं, कई लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने 30 आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कानपुर देहात। कानपुर देहात (Kanpur Dehat) में चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव (Bikaru Village) में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे (Vikas Dubey) गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। वहीं, कई लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने 30 आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।

पढ़ें :- UP Transfers : योगी सरकार ने 2 ASP, 2 DSP और 3 पीसीएस अफसरों का किया तबादला

इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम दुर्गेश (Additional District and Sessions Judge Pancham Durgesh) की अदालत में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया (Special Public Prosecutor Amar Singh Bhadauria) ने बताया कि मंगलवार को अदालत ने मामले में लंच पूर्व सुनवाई करते हुए तीस आरोपियों में सात आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।

इनमें प्रशांत उर्फ डब्बू, अरविंद उर्फ गुड्डन, संजू उर्फ संजय दुबे, सुशील तिवारी, राजेंद्र मिश्रा, बालगोविंद और रमेश चंद्र को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, प्रत्येक पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...