समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान (Rampur MLA Azam Khan) ने जेल से रिहा होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे एनकाउंटर की धमकी मिली। मैंने साबित करने की कोशिश की कि मेरी ईमानदारी संदिग्ध नहीं है। इसके साथ सपा नेता ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से न्याय मिला है।
रामपुर। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान (Rampur MLA Azam Khan) ने जेल से रिहा होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे एनकाउंटर की धमकी मिली। मैंने साबित करने की कोशिश की कि मेरी ईमानदारी संदिग्ध नहीं है। इसके साथ सपा नेता ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से न्याय मिला है। आजम खान (Azam Khan) ने कहा कि मेरी तबाहियों में मेरे अपने लोगों का बड़ा योगदान है।
वहीं, आजम खान (Azam Khan) के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम ने कहा कि आज का दिन हमारे शहर और परिवार के लिए बेहद अहम है। आज का दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है। हजारों लोगों की भीड़ मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) को चाहने वालों की है। हालांकि अब्दुल्ला ने सियासी सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। वैसे उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी।
आजम खान के नजदीकी विधायक मोहम्मद फहीम ने कही ये बात
आजम के खास और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक मोहम्मद फहीम (MLA Mohd Faheem) ने कहा कि 27 महीनों से रामपुर की गलियां मोहम्मद आजम खान साहब का इंतजार कर रही थी। उनके साथ बीजेपी सरकार ने जुल्म की इंतेहा पार कर दी। इसके साथ ही कहा कि उनको जिन मामलों में फंसाया गया ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से उनको न्याय मिला और वह जमानत पर रिहा होकर अपने घर आ गए हैं। आजम खान (Azam Khan)ने न सिर्फ विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाया बल्कि शहर को भी पूरी दुनिया में एक नया नाम दिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान (Azam Khan) को अंतरिम जमानत दी है। वह भ्रष्टाचार समेत कई अन्य मामलों में पिछले 27 महीने से सीतापुर की जेल में बंद थे। इसके साथ ही सपा नेता को अब सभी 88 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है. जबकि सपा नेता को रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में दो हफ्ते में अर्जी दाखिल करनी होगी।
इसके साथ ही कहा कि जब तक निचली अदालत जमानत पर कोई फैसला नहीं लेती तब तक आजम खान (Azam Khan) अंतरिम जमानत पर रिहा रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच इस पर आजम की जमानत पर फैसला सुनाया है।