भारत में नए मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act) लागू किया गया है। जिसमें चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। अगर आप अपने पत्नी और बच्चों को बाइक पर बैठा कर ले जाएगें तो आप का चालान कट सकता है। नियम का उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना लग सकता है।
नई दिल्ली। भारत में नए मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act) लागू किया गया है। जिसमें चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। अगर आप अपने पत्नी और बच्चों को बाइक पर बैठा कर ले जाएगें तो आप का चालान कट सकता है। नियम का उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना लग सकता है।
गौरतलब है कि अक्सर मोटरसाइकिल (motorcycle) पर आप अपने बच्चे को लेकर यात्रा करते रहते हैं तो अब सावधान हो जाइए। क्योंकि ऐसा करने से आपका ट्रैफिक चालान (traffic challan) कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।
मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act) के तहत आप अगर गाड़ी चलाते है। तो आप अपने साथ हमेशा संबंधित दस्तावेज रखें। बिना लाइसेंस (License) के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है और साथ ही हेलमेट नहीं पहनने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है