HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. चेन्नई कोर्ट ने Jaya Prada को सुनाई छह महीने जेल की सजा, साथ ही लगाया 5 हजार का जुर्माना… जाने वजह

चेन्नई कोर्ट ने Jaya Prada को सुनाई छह महीने जेल की सजा, साथ ही लगाया 5 हजार का जुर्माना… जाने वजह

अभिनेत्री से राजनेत्री बनीं जया प्रदा को एक पुराने मामले में चेन्नई की कोर्ट ने छह महीने जेल की सजा सुनाई है. उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जया प्रदा पर अपने थिएटर के वर्कर्स को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) का पैसा नहीं देने का आरोप साबित हुआ है.

By आराधना शर्मा 
Updated Date

चेन्नई: अभिनेत्री से राजनेत्री बनीं जया प्रदा (Jaya Prada) को एक पुराने मामले में चेन्नई की कोर्ट ने छह महीने जेल की सजा सुनाई है. उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जया प्रदा पर अपने थिएटर के वर्कर्स को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) का पैसा नहीं देने का आरोप साबित हुआ है.

पढ़ें :- दिग्गज फ्रेंच एक्टर Michel Blanc की हार्टअटैक से मौत; इंडस्ट्री में फैली शोक की लहर

बता दें कि जया प्रदा (Jaya Prada) और उनके भाई राज बाबू, जया प्रदा (Jaya Prada) सिने थिएटर के पार्टनर रहे हैं. तमिलनाडु के एग्मोर की दूसरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को ईएसआई को देय योगदान काभुगतान नहीं किए जाने का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 5 अगस्त 2004 को एक शिकायत की थी. इसमें बताया था कि नवंबर 1991 से सितंबर 2002 तक की अवधि में जया प्रदा (Jaya Prada) सिने थिएटर की तरफ से श्रमिकों का 8,17,794/- रुपये के बकाया योगदान का भुगतान नहीं किया गया है. ईएसआई ने कहा कि आरोपी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 (ए) के तहत योगदान का भुगतान ना करने का अपराध किया है, जो अधिनियम की धारा 85 (आई) (बी) के तहत दंडनीय है.


मामले की सुनवाई के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जया प्रदा और राज बाबू को दोषी करार दिया. दोनों को छह महीने की कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अदालत के आदेश में यह भी कहा गया कि आरोपी की तरफ से शिकायतकर्ता को 8,17,794 रुपए का भुगतान करना होगा.

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...