Donald Trump Visa Rules : अमेरिका में रह कर पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वीजा नियमों को लेकर एक फेडरल जज के फैसले से अंतरराष्ट्रीय छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स को कुछ राहत मिली है। खबरों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के उस प्रस्ताव पर अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के अमेरिका में रहने की अवधि को आम तौर पर चार साल तक सीमित करने की तैयारी थी।
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बोस्टन की अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को इस नियम को लागू करने से रोक दिया।
खास बात यह है कि नियम के लागू होने से ठीक एक दिन पहले अदालत ने यह आदेश दिया। प्रस्तावित नियम में एफ-1 स्टूडेंट्स और जे-1 एक्सचेंज विजिटर्स के लिए चार साल की सामान्य सीमा तय की जानी थी। विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि को भी ज्यादातर मामलों में 240 दिन तक सीमित करने का प्रस्ताव था।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या चार साल पूरे होने पर अमेरिका छोड़ना पड़ेगा? पीएचडी करने वाले छात्रों का क्या होगा? और आगे ट्रंप प्रशासन क्या कर सकता है?