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ईडी ने भगोड़े व्यवसासियों की संपत्ति बेचकर अब तक 13,100 करोड़ की रिकवरी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि एसबीआई के नेतृत्व में एक संघ ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के शेयरों की बिक्री से 792.11 करोड़ रुपये की वसूली की है। केंद्रीय एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत इन संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी ने इस रकम को बैंकों के कंसोर्टियम को सौंप दिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि एसबीआई के नेतृत्व में एक संघ ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के शेयरों की बिक्री से 792.11 करोड़ रुपये की वसूली की है। केंद्रीय एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत इन संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी ने इस रकम को बैंकों के कंसोर्टियम को सौंप दिया।

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इसके साथ ईडी ने बताया कि माल्या, मोदी और चोकसी की संपत्ति की बिक्री से अब कुल वसूली ₹13,109.17 करोड़ हो चुकी है। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक माल्या पर विभिन्न बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसके अलावा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है, पर ₹13,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

इसके अलावा, पीएनबी बनाम नीरव मोदी मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराध न्यायालय द्वारा बैंकों को 1,060 रुपये करोड़ की संपत्ति की अनुमति दी गई है। ईडी द्वारा भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 329.67 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। 1 जुलाई, 2021 को, पूर्वी मोदी, जो नीरव मोदी की बहन हैं, ने अपने विदेशी बैंक खाते से ईडी को अपराध की आय से 17.25 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।

ईडी ने एसबीाई को सौंपे थे 3728 करोड़ रुपए

कुछ दिन पहले, ईडी ने 3,728.64 रुपये करोड़ की संपत्ति एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को सौंप दी थी, जिसमें 3,644.74 रुपये करोड़ के शेयर, 54.33 रुपये करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट और रुपये की 29.57 करोड़ अचल संपत्तियां शामिल हैं।

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तीनों भगोड़ों ने 22 हजार करोड़ से अधिक का किया नुकसान

माल्या, नीरव मोदी और चोकसी ने कथित तौर पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को उनकी कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी करके धोखा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

यूके में है मामला

माल्या के प्रत्यर्पण को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और ब्रिटेन में हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई है। माल्या को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति नहीं दी गई है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है, जबकि चोकसी एंटीगुआ में प्रत्यर्पण ​कार्रवाई का सामना कर रहा है। वह 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था और बाद में डोमिनिका में मिला था।

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