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हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ मामले में राहुल गांधी पर SC-ST एक्ट में FIR, श्रीराम सेना ने जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने का लगाया आरोप

By Abhimanyu 
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Haldwani ‘purification’ remarks : उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस नेताओं के कार्यक्रम के बाद राम लीला मैदान में शुद्धिकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना को छुआछूत और दलितों के अपमान से जोड़ते हुए इसकी कड़ी आलोचना की थी। अब श्रीराम सेना के सदस्यों ने राहुल गांधी पर शुद्धिकरण की घटना को जातिगत रंग देने और सामाजिक माहौल प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया है।

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जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली में SC/ST एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के पदाधिकारियों की शिकायत के बाद सामने आया है। हल्द्वानी निवासी और न्यास से जुड़े दो दलित पदाधिकारियों—विनोद आर्य और अमित कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपने प्रेस वार्ता के दौरान अनुसूचित जाति के खिलाफ आपत्तिजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है।

पुलिस ने रविवार को बताया कि हल्द्वानी में वाल्मीकि समुदाय के एक सदस्य की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने AICC प्रमुख के कार्यक्रम स्थल पर हुई एक धार्मिक रस्म को जातिवादी रंग दिया।

यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर किए गए कार्यों से संबंधित हैं। पुलिस ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 भी लागू किया गया है।

जवाहर नगर के निवासी और श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के सदस्य अमित कुमार ने हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में दावा किया कि वह “रस्म और सफाई अभियान” के दौरान मौजूद थे और 29 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी की टिप्पणियों से समुदाय की भावनाएं आहत हुईं।

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