उत्तर प्रदेश में एक शख्स को उसकी मनपसंद कार ना मिलने पर उसने कार कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में 1 हजार करोड़ रूपय का केस दर्ज कराया है।
उत्तर प्रदेश में एक शख्स को उसकी मनपसंद कार ना मिलने पर उसने कार कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में 1 हजार करोड़ रूपय का केस दर्ज कराया है। युवक ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी जारी किया, जिसमें लिखा था कि कार में बताए गए सेफ्टी फीचर्स कार में नहीं मिले। उनका कहना है कि ये भारत सरकार की गाइडलाइन को पूरा नहीं करता और वो इस कार और कंपनी से खुश नहीं हैं।
यह व्यक्ति आगरा का बताया ज रहा है। जिसका नाम राजेंद्र कुमार है। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और बैंक से लोन लेकर अपनी पहली ड्रीम कार ली। ये कार वह 13 नवंबर 2020 को खरीदी थी। इस कार को लेने के लिए सख्स ने इंडियन बैंक से पांच लाख रुपए का लोन भी लिया। उन्होंने दो साल से लोन की किश्त समय पर दी है। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें पसंद की और दिखाई गई कार नहीं मिली है।
जिसके बाद से उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग स्पोर्टस कार दिखाए थें लेकिन उन्हें दिया पुराना मॉडल। साथ ही उन्हें कार में दिखाए फीचर्स भी नहीं दिए गए हैं।
अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि कार भारत के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलने के लायक नहीं है। उनका कहना है कि कार किसी भी हादसे का शिकार होती है। जिसके कारण मैने ये कार लिया था। कंपनी ने मुझे धोखा दिया।