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कफ सिरप के निर्यात को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब करना होगा ये काम

केंद्र सरकार ने कफ सिरप के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार के फैसले के बाद अब कफ सिरप के निर्यातकों को विदेश भेजने के पहले अपने प्रोडक्ट का निर्धारित सरकारी लैब में टेस्टिंग कराना जरूरी होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कफ सिरप के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार के फैसले के बाद अब कफ सिरप के निर्यातकों को विदेश भेजने के पहले अपने प्रोडक्ट का निर्धारित सरकारी लैब में टेस्टिंग कराना जरूरी होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है।

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डीजीएफटी की तरफ से बताया गया है कि, प्रोडक्ट के सैंपल का लैब में टेस्ट (Cough Syrup Testing) होने के बाद ही कफ सिरप का निर्यात करने की अनुमति मिलेगी। एक जून से ये नई व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार ने यह कदम भारत में बने कफ सिरप (Indian cough syrup) की क्वालिटी को लेकर दुनिया भर में उठे सवालों के बाद उठाया है। पिछले साल गाम्बिया और उजबेकिस्तान में कफ सिरप पीने से हुई क्रमशः 66 एवं 18 बच्चों की मौत के लिए भारत-निर्मित कफ सिरप (Cough Syrup case) को कथित तौर पर जिम्मेवार बताया गया था।

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