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हाईकोर्ट ने खारिज की मुख्तार के छोटे बेटे की अग्रिम जमानत अर्जी, गिरफ्तारी से बचने का अब सिर्फ एक रास्ता

Umar Ansari: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के छोटे बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) की अग्रिम जमानत अर्जी (Anticipatory Bail Application) की खारिज कर दिया है। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर अंसारी को पुलिस अब गिरफ्तार कर सकेगी। यह मामला मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से जुड़ा है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Umar Ansari: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के छोटे बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) की अग्रिम जमानत अर्जी (Anticipatory Bail Application) की खारिज कर दिया है। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर अंसारी को पुलिस अब गिरफ्तार कर सकेगी। यह मामला मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से जुड़ा है।

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मऊ में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के दौरान मंच से बेटे उमर अंसारी (Umar Ansari) ने प्रशासन को चुनाव बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी। जिसको लेकर कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में उमर के बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह लगातार फरार चल रहा है।

इस मामले में हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था और फैसला सुनाए जाने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। यह दूसरी बार है जब कोर्ट ने उमर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। अब उमर अंसारी के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प बचा है।

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