यूपी (UP) के मुजफ्फरनगर जिले (Muzaffarnagar District) में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह (Kisan Leader Chaudhary Jagbir Singh) की हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया है। बता दें कि सुबह से ही लोगों की अदालत के फैसले पर निगाहें टिकीं थीं।
मुजफ्फरनगर। यूपी (UP) के मुजफ्फरनगर जिले (Muzaffarnagar District) में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह (Kisan Leader Chaudhary Jagbir Singh) की हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया है। बता दें कि सुबह से ही लोगों की अदालत के फैसले पर निगाहें टिकीं थीं। अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने इस प्रकरण की सुनवाई की है।
मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह (Kisan Leader Chaudhary Jagbir Singh) की हत्या के मामले में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया गया है। पूर्व मंत्री योगराज सिंह मामले में वादी है। करीब 20 साल बाद आ रहे फैसले को लेकर सुबह से ही कचहरी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं, फैसले के दौरान कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
चौधरी नरेश टिकैत (Naresh Tikait) ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। हम निर्दोष थे और अदालत ने न्याय किया। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई चली, लेकिन हमें पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन न्याय मिलेगा। यह अदालत के इंसाफ और हमारे विश्वास की जीत है।
क्या था मामला?
किसान नेता जगबीर सिंह (Kisan Leader Chaudhary Jagbir Singh) की छह सितंबर 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने मामले में अलावलपुर गांव के राजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीण के अलावा सिसौली निवासी भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत (BKU National President Chaudhary Naresh Tikait) के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमे के विचारण के दौरान प्रवीण और बिट्टू की मौत हो चुकी है। जांच में पुलिस और सीबीसीआईडी (CBCID) ने चौधरी नरेश टिकैत (Chaudhary Naresh Tikait) को क्लीन चिट दे दी थी। मगर, सत्र परीक्षण शुरू होने पर वादी के बयान अंतर्गत धारा 319 के तहत अदालत ने उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया था।