लखनऊ। यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पास हो गया है। बुधवार इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। हांलाकि अभी यह विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।
उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा। बता दें कि, पिछले साल नवंबर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लागू हो गया है। अध्यादेश लागू किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसे कैबिनेट ने 24 नवंबर को अध्यादेश को मंजूरी दी थी और उसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था।
नियम के अनुसार अध्यादेश को छह माह के भीतर विधान मंडल के दोनों सदनों में मंजूरी दिलानी होती है। इसी के तहत सरकार ने बुधवार को विधान सभा में विधेयक को ध्वनि मत से पारित करा लिया। अब सरकार इस विधेयक को विधान परिषद में ले जाएगी।
विधानसभा में रखे गए ये चार विधेयक
बुधवार को चार विधेयक विधानसभा की पटल पर रखे गए। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 के अलावा उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपति विरूपण विधेयक 2021 को पुस्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित किया गया और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 भी पारित किया गया। वहीं, राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष का संशोधन ध्वनिमत से गिर गया। इसके साथ ही ध्वनिमत से ‘धन्यवाद प्रस्ताव’ पास हो गया।