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Lucknow Traffic Police Challan : लखनऊ के इन वाहन चालकों के डीएल-परमिट होंगे रद्द, डीसीपी ट्रैफिक ने जारी किया आदेश

यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police)  की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। शहर को जाम से मुक्ति दिलान की दिशा में कई काम हुए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने की दिशा में भी कार्रवाई हुई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police)  की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। शहर को जाम से मुक्ति दिलान की दिशा में कई काम हुए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने की दिशा में भी कार्रवाई हुई है। शहर के बड़े-बड़े चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगाए गए हैं।

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इसके बावजूद लखनऊ में लगातार ट्रैफिक नियम तोड़ने के सैंकड़ों केस आते रहते हैं। रोजाना करीब 300 से 500 लोगों के चालान कट रहे हैं। देखने में आया है कि चालानी कार्रवाई के बावजूद लोग अपनी गलतियों से सीख लेने के लिए तैयार नहीं हैं और गलती पर गलती किए जा रहे हैं। लोगों में बनी इस गलत आदत को दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police)  ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है, जिनका 10 या उससे अधिक बार चालान कट चुका है। डीसीपी ट्रैफिक (DCP Traffic)  की ओर से आरटीओ (RTO) को 496 वाहनों की सूची भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक, इस लिस्ट में ऐसे कई वाहन हैं, जिनका 10 से अधिक बार चालान कट चुका है। मगर इनमें से किसी ने भी जुर्माना राशि जमा नहीं की।

डीसीपी ट्रैफिक (DCP Traffic) ने इस पर सख्त एक्शन लेते हुए आरटीओ (RTO) को परमिट-डीएल (DL-Permits) निरस्त करने को कहा है। दरअसल, बीते माह यानी जुलाई 2023 में यातायात पुलिस (Traffic Police) ने शासन को पत्र लिखकर लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे लोगों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने के अधिकार मांगे थे। पत्र में शासन से ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त करने या जब्त करने का अधिकार प्रदान करने की मांग की गई थी। यातायात पुलिस (Traffic Police)  ने पिछले दिनों बताया था कि लखनऊ में कुछ लोग ऐसे भी है, जिनके चालान की संख्या उनकी गाड़ी कीमत से अधिक है। तब ऐसे लोगों की गाड़ी जब्त करके उनकी गाड़ी को नीलाम कर चालान वसूलने का फैसला लिया गया था।

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