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Modi Surname Remark: मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत, सजा पर रोक वाली याचिका खारिज

मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद से गुरूवार को सूरत सेशंस कोर्ट ने इनकी याचिका को खारीज कर दिया है। इसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर से अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

By प्रिया सिंह 
Updated Date

Modi Surname Remark: मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद से गुरूवार को सूरत सेशंस कोर्ट ने इनकी याचिका को खारीज कर दिया है। इसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर से अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

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बता दें कि मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। 2 साल की सजा मिलने के बाद से राहुत गांधी ने सूरत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन यहां भी उनको राहत नहीं मिली। आज सूरत सेशंस कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाना था। कहा जा रहा है कि कोर्ट के खुलते ही जज राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।

13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि निचली कोर्ट से मिली सजा काफी ज्यादा है। इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी थी जिसके बाद एडीजे रॉबिन पॉल मोगेराने फैसले को सरक्षित रख लिया था।

लेकिन अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मामले को लेकर अब राहुत गांधी गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगें। लेकिन अभी इस बात की पुष्टी नहीं हुई हैँ।

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