HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. पेट्रोल, डीजल उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का सही समय नहीं: निर्मला सीतारमण

पेट्रोल, डीजल उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का सही समय नहीं: निर्मला सीतारमण

परिषद, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और उनके राज्य के समकक्ष शामिल हैं, ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना जारी रखने का फैसला किया क्योंकि मौजूदा उत्पाद शुल्क और वैट को एक राष्ट्रीय दर में शामिल करने से राजस्व प्रभावित होगा।

By प्रीति कुमारी 
Updated Date

परिषद, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और उनके राज्य के समकक्ष शामिल हैं, ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना जारी रखने का फैसला किया क्योंकि मौजूदा उत्पाद शुल्क और वैट को एक राष्ट्रीय दर में शामिल करने से राजस्व प्रभावित होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा , ‘पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सही समय नहीं है ।

पढ़ें :- देश के युवा कारोबारी रोहन मीरचंदानी की 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत, एपिगैमिया के थे सह संस्थापक

यहां जानिए वित्त मंत्री ने और क्या घोषणा की:

* कोरोना से संबंधित दवाओं पर रियायती जीएसटी दरों को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन चिकित्सा उपकरणों पर इतना ही लाभ नहीं दिया गया है।

* कैंसर से संबंधित दवाएं – कीट्रूडा – कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इसी तरह की अन्य दवाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्रालय या फार्मास्युटिकल विभाग के अनुसार उन्हें 12% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की जा रही है।

* फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा अनुशंसित सात अन्य दवाओं पर जीएसटी दर को भी 12% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है। वह भी 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

पढ़ें :- साइबर खतरों को पहचानने और निवारक कदम उठाने के लिए पूरी तरह रहें तैयार : मोहित अग्रवाल

* ई-कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी, ज़ोमैटो उनके माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवा पर जीएसटी का भुगतान करेंगे, डिलीवरी के बिंदु पर लगाया जाने वाला कर।

* जहाजों और हवाई मार्ग से निर्यात माल का परिवहन 30 सितंबर तक जीएसटी से मुक्त है। यह छूट निर्यातकों को जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी मुद्दों के कारण आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का रिफंड प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण दी गई थी। इस छूट को 1 साल और बढ़ाया जा रहा है।

* डीजल में मिलाने के लिए तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी की दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

* एकीकृत बाल विकास योजनाओं जैसी योजनाओं के लिए फोर्टिफाइड चावल की गुठली पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है।

* विशेष विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट पर जीएसटी दरों को भी घटाकर 5% कर दिया गया है।

पढ़ें :- GST Council Meeting : अब पुरानी कार खरीदने पर देना होगा 18% जीएसटी, जानिए आप पर क्या होगा असर

* फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा अनुशंसित सात अन्य दवाओं पर जीएसटी दर को भी 12% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है। वह भी 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

* विमान के आयात को आई-जीएसटी के भुगतान से छूट दी गई है

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...