वर्ष 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस (Kotkapura Firing Case) में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल (Former Punjab Deputy CM Sukhbir Singh Badal), पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, परमराज उमरानंगल, अमर सिंह चहल और सुखमंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली (Grants Anticipatory Bail) है।
पंजाब। वर्ष 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस (Kotkapura Firing Case) में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल (Former Punjab Deputy CM Sukhbir Singh Badal), पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, परमराज उमरानंगल, अमर सिंह चहल और सुखमंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली (Grants Anticipatory Bail) है।
अग्रिम जमानत ( Anticipatory Bail) देते समय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने कुछ शर्तें रखी हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता गवाहों, पुलिस अधिकारियों या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए प्रभावित नहीं करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे, न ही धमकी देंगे।