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Punjab News: ‘वन विधायक वन पेंशन’ बिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी, सीएम मान बोले-जनता का बहुत टैक्स बचेगा

पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाला कानून समाप्त हो गया है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Governor Banwarilal Purohit) ने ‘एक विधायक, एक पेंशन‘ कानून को मंजूरी दे दी है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Punjab News:  पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाला कानून समाप्त हो गया है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Governor Banwarilal Purohit) ने ‘एक विधायक, एक पेंशन‘ कानून को मंजूरी दे दी है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

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ऐसे में अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा, ‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने ‘एक विधायक-एक पेंशन‘ वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा।

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