पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाला कानून समाप्त हो गया है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Governor Banwarilal Purohit) ने ‘एक विधायक, एक पेंशन‘ कानून को मंजूरी दे दी है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
Punjab News: पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाला कानून समाप्त हो गया है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Governor Banwarilal Purohit) ने ‘एक विधायक, एक पेंशन‘ कानून को मंजूरी दे दी है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਬ ਜੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ- ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ “ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ…ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ… pic.twitter.com/fNIQugyKIz
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 13, 2022
ऐसे में अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा, ‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने ‘एक विधायक-एक पेंशन‘ वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा।