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राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, सजा पर रोक की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत ​नहीं मिली है। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला देना उचित होगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

अहमदाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से राहत ​नहीं मिली है। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला देना उचित होगा।

पढ़ें :- National Herald Case : ED ने पहली चार्जशीट दाखिल की, सोनिया, राहुल और सैम पित्रोदा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, सुनवाई 25 अप्रैल को

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ‘मोदी उपनाम’ से जुड़ी टिप्पणी के बाद एक आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग की है। मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत की एक कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी।

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