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‘राइट टू हेल्थ’ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान, सीएम अशोक गहलोत ने जताई खुशी

राजस्थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) से पहले सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot )  जनता को लुभाने के लिए लगातार बड़े एलान कर रहे हैं। इस बीच सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot ) ने मंगलवार को घोषणा करते हुए बताया कि राइट टू हेल्थ (Right To Health) लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान (Rajasthan) बन गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) से पहले सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot )  जनता को लुभाने के लिए लगातार बड़े एलान कर रहे हैं। इस बीच सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot ) ने मंगलवार को घोषणा करते हुए बताया कि राइट टू हेल्थ (Right To Health) लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान (Rajasthan) बन गया है।

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मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ (Right To Health) पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी एवं राजस्थान राइट टू हेल्थ (Right To Health) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर-पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगी। उन्होंने कहा राइट टू हेल्थ (Right To Health) पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच सहमति बन गई है और राजस्थान इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot )  ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है।

जानें क्या है राइट टू हेल्थ?

बता दें कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पास कराया गया था। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लीनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार देने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक में कहा गया है कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन चिकित्सा सेवा मिलेगी, जिसमें निजी प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।

राइट टू हेल्थ विधेयक में जानें क्या है प्रावधान?

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इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति को नि:शुल्क उपलब्ध होंगी, जिसमें ओपीडी और आईपीडी सेवाएं, डॉक्टरों की सलाह, दवाइयां, जांच, आपात स्थिति में एंबुलेंस शामिल होंगी। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायलों को निर्धारित नियमानुसार नि:शुल्क एंबुलेंस, उपचार एवं बीमा का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा निजी और सरकारी अस्पतालों में आवश्यक शुल्क या शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना किसी भी आकस्मिक मामले में आपातकालीन उपचार उपलब्ध होगा। इन आकस्मिक मामलों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय किए गए आपातकाल के अलावा सांप का काटना, जानवर का काटना शामिल है।

इससे पहले स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक के विरोध में राजस्थान में जमकर प्रदर्शन देखने को मिले थे। बीते महीने मार्च में जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर कई डॉक्टरों ने अपने पंजीकरण, मार्कशीट और स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक की प्रतियां जलाकर इसका विरोध किया था। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया था कि उनके द्वारा रखे गए सुझावों को विधेयक में शामिल नहीं किया गया है।

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