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Rape Case : शाहनवाज हुसैन को कोर्ट से ‘सुप्रीम’ राहत, हाईकोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित 2018 दुष्कर्म मामले (Rape Case) में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन (BJP leader Shahnawaz Hussain) के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत के संबंध में मुकदमे की सुनवाई से पहले आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित 2018 दुष्कर्म मामले (Rape Case) में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन (BJP leader Shahnawaz Hussain) के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत के संबंध में मुकदमे की सुनवाई से पहले आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज (Register FIR) करने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के हाल ही में लिए गए आदेश पर भी रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगी।

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18 अगस्त को हाईकोर्ट ने दिया था FIR दर्ज करने का आदेश

बता दें कि 18 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कथित दुष्कर्म मामले (Rape Case) में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन (BJP leader Shahnawaz Hussain) के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं अदालत ने तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने के लिए कहा था।

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